नई दिल्ली: कोरोना वायरस का संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है जहां इस वायरस से रोकथाम के लिए देश में लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं लॉक डाउन के दौरान शराब की बिक्री पर स्पष्टता और दुकानों पर शोषण डिस्टेंसिंग बनाए जाने की एक याचिका यानी कि शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार 8 मई खारिज कर दिया गया है। बता दें कि दायर याचिका में शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश की मांग की गई थी याचिका में कहा गया था कि शराब की दुकानों पर भीड़ लगने से शारीरिक दूरी का उल्लंघन हो रहा है ऐसे में शराब की दुकानों को खोलने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की सलाह

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से होम डिलीवरी के लिए विचार करने को कहा है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने कहा इसे लेकर हम कोई आदेश पारित नहीं करने जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकारों को होम डिलीवरी करने और सोशल डिस्पेंसिंग बना रखे पर जरूर विचार करना चाहिए।

बता दे की 4 मई से शुरू हुए लॉक डाउन-3 में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा था कि शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस इन का पालन किया जाना चाहिए लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर शराब की दुकानों में लंबी कतारें देखी गई। हालांकि शराब की दुकान पर बढ़ती भीड़ की वजह से पंजाब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शराब की होम डिलीवरी करा है। वहीं दिल्ली सरकार की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद शराब की बिक्री कर रही है।

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