सत्यम ठाकुर, गुजरात
गुजरात के मोरबी शहर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप ऑफ़ कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को मोरबी पुल हादसे में सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जयसुख पटेल ने मंगलवार को मोरबी की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद पटेल को शाम में गिरफ्तार कर लिया गया था।
पिछले साल 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में झूलता पुल के टूट जाने से कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।इस मामले में पुलिस ने १२६२ पन्ने की चार्जशीट दायर की थी जिसमे जयसुख पटेल को फरार आरोपी बताया गया था , जयसुख पटेल ने सरेंडर करने से पहले अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया था जिसके बाद जयसुख पटेल ने मोरबी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर किया।
पटेल की कंपनी ओरेवा के पास ही पुल के रखरखाव और सञ्चालन की जिम्मेदारी थी और इसी के चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। कंपनी पर आरोप था की कंपनी ने पुल की जंग लगी केबलों को बदलने के बजाय केवल उसकी मरम्मत की।पुल टूटने की घटना के एक दिन बाद 31 अक्टूबर को पुलिस ने मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया था,जयसुख पटेल को १० वे आरोपी के तहत गिरफ्तार किया गया है।
वही इसी मामले में आज मोरबी कोर्ट में ७ आरोपियों की पेशी हुई और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 4 तारीख तक टाल दिया गया है