सत्यम सिंह ठाकुर, गुजरात
- छेड़खानी केस में गुजरात BJP विधायक गजेंद्र सिंह परमार को हाई कोर्ट से झटका।
- हाई कोर्ट ने ठुकराई अग्रिम जमानत याचिका, राजस्थान पुलिस कभी कर सकती है गिरफ्तार
गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक गजेंद्र सिंह परमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपराध की प्रकृति को देखते हुए परमार की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। ऐसे में अब राजस्थान पुलिस गजेन्द्र सिंह परमार को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दो साल पुराने मामले में गजेन्द्र सिंह परमार के खिलाफ राजस्थान में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गजेन्द्र सिंह परमार के अलावा तीन अन्य लोगों के नाम है। राजस्थान में खुद के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद प्रांतिज से बीजेपी के विधायक गजेंद्र सिंह परमार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
गजेंद्र सिंह परमार पर आरोप है कि वह 1 नवंबर 2020 को महिला से संपर्क के बाद 10 नवंबर को जैसलमेर घूमने गए थे। इसी दौरान उन्होंने महिला के साथ मौजूद लड़की से कार में छेड़खानी की। पीड़िता ने पहले अहमदाबाद में केस दर्ज कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सिरोही जिले की आबू रोड सदर थाने में शिकायत दर्ज की गई ।