अहमदाबाद के फैसले से आजमगढ़ फिर सुर्खियों में,38 आरोपियों को सजा-ए-मौत सुनाई गई

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आजमगढ़: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। मामले में 49 आरोपियों को सजा सुनाई गई। जिनमें 38 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। इन आरोपियों में यूपी के आठ दोषी हैं, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। इन आठ दोषियों में पांच आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद सन्नाता पसर गया है। इस मामले में परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कोर्ट जाएंगें।
मिडिया से बातचीत करते हुए संजरपुर के रहने वाले रिहाई मंच के मसीरूद्दीन संजरी का कहना है कि जिले के लड़कों को सजा सुनाई जा चुकी है। आजमगढ़ के लड़कों को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। मेरा मानना है कि मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, जिस पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। इस मामले को लेकर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें न्याय मिलेगा। वहीं संजरपुर के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तारिक शफीक का कहना है कि हमारा अगला कदम न्यायालय है। और हम लोग मामले को लेकर अपील करेंगे। तारिक शफीक का कहना है कि कुछ न कुछ कमी रह गई है, हमें उम्मीद है कि वह कमीं नहीं रहेगी और जिले के जो लड़के हैं वह बाइज्जत बरी होंगे।
2008 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी। 38 के लिए सजा-ए-मौत मुकर्रर की गई है। 11 ताउम्र कैद में रहेंगे। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सजा है। आजमगढ़ के बीनापार का रहने वाला अबू बशर इस हमले का मास्टर माइंड था। अबू बशर का अहमदाबाद ही नहीं लखनऊ, जयपुर और दिल्ली में हुए बम धमाकों में भी नाम आया था। इनके गैंग का नाम भी इंडियन मुजाहिद्दीन आजमगढ़ मॉड्यूल के नाम से चिन्हित किया गया था।
यह आरोपी हुए बरी अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में जिले के तीन आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बारी खास का रहने वाला मोहम्मद हबीब, कंधरापुर के शाहपुर गांव का रहने वाला मोहम्मद शाकिब व सरायमीर थाना क्षेत्र के कौरा गहनी का रहने वाला जाकिर शेख है। मोहम्मद हबीब 2008 से पहले मोबाइल की दुकान चलाता था।

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